आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लाइव कवरेज, पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज एडवाइजरी जारी किया
पंजाब के गुरदासपुर में कल हुए आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के मद्देनजर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों को आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन के लाइव कवरेज को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने एडवाइजरी में लिखा है कि संज्ञान में ये मामला आया है कि पंजाब के गुरदासपुर में आतंकवाद विरोधी अभियान का कुछ न्यूज और करेंट अफेयर्स चैनलों ने प्रसारण किया । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लिखा है कि यह प्रसारण वहां नियुक्त अधिकारी के अनुमति के बिना उस समय प्रसारित किया गया, जबकि ऑपरेशन उस समय चल रहा था।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एडवाइजरी में लिखा कि इस तरह का प्रसारण केबल टेलिविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2015 का स्पष्ट उल्लंघन है, और इसलिए इस आधार पर ये कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है। एडवाइजरी में चैनलों से इस तरह की हरकतों को तुरंत प्रभाव से बंद करने को कहा है।
जैसा कि केबल टेलिविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2015 में कहा गया है कि सुरक्षा बलों द्वारा यदि किसी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा हो तो उसके लाइव मीडिया कवरेज नहीं किया जाएगा। बल्कि टेलिविजन चैनल सिर्फ अभियान की समाप्ति के बाद सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली जानकारी को ही दिखा सकते हैं।