दिल्ली उच्च न्यायालय का यह आदेश अगली सुनवाई, 24 फरवरी तक लागू रहेगा
दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से सम्बद्ध खबरों के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है। अदालत ने दो समाचार चैनल और एक अखबार को इस मामले से सम्बद्ध आपत्तिजनक सामग्री, अपनी रिपोर्ट से हटाने को कहा है। अदालत ने न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार का फोटो देने से भी मना किया है। यह आदेश अगली सुनवाई 24 फरवरी तक लागू रहेगा।
न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कल याचिका दायर कर विधि प्रशिक्षु के यौन उत्पीड़न मामले में मीडिया रिपोर्ट पर नियंत्रण की अपील की थी। न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं।