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बॉम्बे हाईकोर्ट ने ‘केयर वर्ल्ड’ चैनल के प्रसारण पर लगी रोक को किया स्थगित

उधर उच्चतम न्यायालय ने एनडीटीवी प्रतिबंध मामले की सुनवाई पांच दिसंबर तक टाली 

मुंबई/ नयी दिल्ली। स्वास्थ्य संबंधी कंटेंट प्रसारित करने वाला चैनल ‘केयर वर्ल्ड’ के प्रसारण पर केंद्र सरकार द्वारा लगाई गई रोक को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंगलवार को 24 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। पिछले दिनों सूचना-प्रसारण मंत्रालय ने चैनल द्वारा ‘आपत्तिजनक सामग्री’ दिखाने के कथित आरोप में 7 दिन की रोक लगाने का आदेश दिया था। इस रोक को लगाने के प्रस्ताव के विरुद्ध चैनल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जज एमएस कार्निक ने मंत्रालय द्वारा रोक लगाने के प्रस्ताव पर अंतरिम राहत देते हुए सरकार से कहा कि वह एक पखवाड़े में अपना जवाब दें।

केयर वर्ल्ड के चेयरमैन अतुल सर्राफ के अनुसार, यह 24 घंटे चलने वाला चैनल है। सरकार ने चैनल के प्रबंधकों से 9 नवंबर से 7 दिनों तक के लिए अपने प्रसारण को बंद रखने का आदेश दिया था। सरकार के नोटिस में लिखा था कि चैनल द्वारा आपत्तिजनक सामग्री पेश की जा रही है जिसका चैनल ने पुरजोर विरोध किया था।

चैनल ने कहा कि हमारे कार्यक्रम पिछले दस साल से दिखाए जा रहे हैं और किसी ने इसके बारे में शिकायत नहीं की है।

उधर उच्चतम न्यायालय ने कल 'एनडीटीवी इंडिया' के प्रसारण पर एक दिन के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका की सुनावाई पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।  एनडीटीवी इंडिया की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन ने न्यायमूर्ति ए. के. सिकरी और न्यायमूर्ति एन. वी. रमण की खंडपीठ को बताया कि केन्द्र सरकार ने खुद ही अपने फैसले पर रोक लगा दी है। ऐसी स्थिति में मामले की सुनवाई स्थगित कर दी जानी चाहिये। 

एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि सरकार द्वारा एक दिन के प्रतिबंध के तहत नौ नवंबर को हिन्दी समाचार चैनल का प्रसारण बंद रखने का आदेश स्थगित कर दिया गया है, इसलिए फिलहाल सुनवाई की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री रोहतगी ने कहा कि अंतर मंत्रालयी समिति इस मामले में एनडीटीवी का पक्ष भी सुनेगी। 

इस चैनल ने समिति से पठानकोट आतंकवादी घटना के दौरान कथित रूप से प्रसारण मानकों का उल्लंघन करने के कारण प्रसारण पर प्रतिबंध के फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। चैनल ने केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी है। इसी कानून के तहत चैनल के खिलाफ कार्रवाई की गयी थी। 

इस पर खंडपीठ ने भी हामी भरी और कहा कि उसे भी समाचार माध्यमों से इस बात की जानकारी मिली है। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई पांच दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। 

(साकिब ज़िया की रिपोर्ट )

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सम्पादक

डॉ. लीना