बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने की मांग, मजीठिया वेतन बोर्ड को लेकर दिल्ली सरकार के फैसले का किया स्वागत
पटना/ दिल्ली विधानसभा ने वर्किंग जनर्लिस्ट अधिनियम में संशोधन के लिए दिसंबर 2015 में यह विधेयक पारित किया था। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा कानून में बदलावों को प्रभावी करना है। श्रम मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को कहा कि देश में मजीठिया वेतन बोर्ड को प्रभावी ढंग से लागू करने को सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है।
यह कानून दिल्ली आधारित मीडिया संगठनों पर लागू होगा। इस कानून के मुताबिक अनुबंध ( कॉंट्रेक्ट ) पर रखे गए पत्रकारों से श्रमजीवी पत्रकार ( वर्किंग जनर्लिस्ट ) जैसा व्यवहार किया जाएगा। दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि किसी कर्मचारी को बकाया राशि का भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियोक्ता को दंडित किया जाएगा।
दिल्ली सरकार की इस कदम का बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने तहे दिल से स्वागत किया है। यूनियन के महासचिव प्रेम कुमार ने बिहार सरकार से भी मजीठिया वेतन बोर्ड के अनुसंशा को जल्द से जल्द लागू कराने की मांग की है। साथ ही कहा कि जो मीडिया हाउस मजीठिया वेतन मांगने पर पत्रकारों को परेशान करता है, उसपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए ।