सुनवाई की अगली तारीख 08 अप्रैल तय
मुंगेर/ बिहार के मुंगेर के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी जैनेन्द्र कुमार के न्यायालय में 18 अप्रैल 17 को दर्ज परिवाद में न्यायालय से दैनिक ‘ हिन्दुस्तान‘ अखबार के मुंगेर जिला मुख्यालय और प्रखंड मुख्यालयों में तैनात कथित फर्जी संवाददाताओं और छायाकारों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी करने की प्रार्थना की गई है ।
न्यायालय में दर्ज परिवाद में आरोप लगाया गया है कि दैनिक ‘हिन्दुस्तान‘ अखबार के कथित फर्जी संवाददाता और छायाकार के द्वारा सरकारी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, शिक्षकों, स्वास्थ्यकर्मियों और व्यापारियों के भयादोहन की घटनांए सामने आ रही हैं । इस अखबार के नाम पर संवाददाता और छायाकार बनकर फर्जी लोग डी.एम., एस.पी., एस.डी.ओ., बी.डी.ओ., सी.ओ., सरकारी प्रेस सम्मेलनों और सरकारी कार्यालयों में प्रवेशकर देशद्राही गतिविधियां कर रहे हैं ।
न्यायालय से फर्जी पत्रकारों और छायाकारों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 416 के तहत कोतवाली थाना में प्रार्थमिकी दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी करनेकी प्रार्थनाकी गई है।
साक्ष्य के रूप में जिला जनसम्पर्क विभाग में ‘प्रेस-पास‘ प्राप्त करने समय उन फर्जी पत्रकारों और छायाकारों के हस्ताक्षरों को फर्जीवाड़ा कांड का आधार -साक्ष्य बनाया जा सकता है ।
न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि लोक प्राधिकार सह जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी ।मुंगेर। अखबार के संपादक से नोटिस भेजकर जिले में तैनात संवाददाताओं और छायाकारों की सूची प्राप्त करें और फर्जी लोगों के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करें जिससे फर्जी लोगों के सिण्डिकेट के विरूद्ध कानूनी काररवाई की जा सके ।
मुकदमा मुंगेर के अधिवक्ता श्रीकृष्ण प्रसाद ने लाया है । इस मुकदमा में लोक प्राधिकार मुंगेर के जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी बनाए गए हैं । सुनवाई की अगली तारीख 08 अप्रैल तय की गई है।