पहले कहे जाने के बावजूद बिहार के मीडिया हाउसों ने नहीं दी है जानकारी
डॉ.लीना / पटना/ पत्रकारों को मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा के अनुरूप वेतन एवं अन्य सुविधाएँ देने के सम्बन्ध में बिहार सरकार ने मीडिया हाउसों से जानकारी मांगी है. बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी स्मार पत्र, पत्रांक 467,सू.ज.स.वि. पटना, दिनांक 11-3-2019 में मीडिया हाउसों से कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली ने देश के सभी राज्यों के मीडिया हाउसों को अपने सभी कर्मचारी के लिए मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा को तुरंत लागु करने का आदेश पारित किया है.
सू.ज.स.वि के निदेशक डॉ .चंद्रशेखर सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय का हवाला देते हुए मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा को बिहार के मीडिया हाउसों ने लागु किया है या नहीं या किया है तो कब से आदि सभी जानकारी मांगी थी जो सू.ज.स.वि को अब तक अप्राप्त है.
पत्र के जरिये सू.ज.स.वि ने एक बार फिर बिहार के सभी प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक/एजेंसी मीडिया हाउसों प्रिंट/इलेक्ट्रोनिक से मजीठिया वेज बोर्ड की अनुशंसा लागु किये जाने की जानकारी मांगी है.