बताए, कहां खर्च किया विज्ञापन का पैसा
नई दिल्ली/ विज्ञापन पर 190 करोड़ रुपये के खर्च का हिसाब नहीं दे पाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दूरदर्शन के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है।
न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने दूरदर्शन से कड़े लहजे में कहा कि आपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से यह राशि प्राप्त की थी। ऐसे में आपको यह बताना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया। पीठ ने यह भी कहा कि आपकी तरफ से यह कहना क्या काफी है कि उक्त रकम का इस्तेमाल किया जा चुका है। हलफनामा दाखिल कर रुपये के खर्च के संबंध में जवाब दिया जाए। पीठ ने दूरदर्शन से कहा कि आपने निश्चित तौर पर कोई खाता बनाया होगा, जिसमें इस राशि के इस्तेमाल की जानकारी होगी। आप कह रहे हैं कि आपने रुपये का इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन इसकी डिटेल उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आपके पास से यह राशि ले जा सकता है। क्या सीएजी ऑडिट के दौरान इस खर्च के संबंध में जानकारी नहीं दी थी? हम आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हैं।